दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय की मंगलवार को निंदा की और उन्हें 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया। चुनाव आयोग ने गंगोपाध्याय की टिप्पणी को “निम्न-स्तरीय व्यक्तिगत हमला” बताया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन किया है। EC का आदेश मंगलवार शाम 5 बजे से प्रभावी होगा।
गंगोपाध्याय ने सोमवार को बनर्जी के खिलाफ अपनी “अमर्यादित” टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब भेजा। आयोग ने अभिजीत गंगोपाध्याय के उपरोक्त उत्तर में दी गई सामग्री और कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और दिए गए बयान को फिर से देखा है और आश्वस्त है कि उन्होंने निम्न स्तर का व्यक्तिगत हमला किया है और इस तरह एमसीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
आदेश में कहा गया है, “इसलिए, आयोग उपर्युक्त कदाचार के लिए गंगोपाध्याय की कड़ी निंदा करता है और उन्हें 21 मई की शाम 5 बजे से 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोकता है।” चुनाव आयोग ने भाजपा के तमलुक उम्मीदवार गंगोपाध्याय को भी अभियान के दौरान सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी। चुनाव आयोग ने हल्दिया में 15 मई को आयोजित एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए बनर्जी के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए गंगोपाध्याय के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई की।