रायपुर। छत्तीसगढ़ के कलेक्टर गौरव सिंह ने रायपुर NHMMI हॉस्पिटल, लालपुर का अनुज्ञा पत्र (लायसेंस) निलंबित करते हुए जुर्माना और निरस्तीकरण नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई 12 सितंबर 2024 को एयर एम्बुलेंस में भारती देवी खेमानी की मृत्यु के मामले में की गई है।
मृतक भारती देवी खेमानी को 2 सितंबर 2024 को NHMMI अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद अस्पताल ने उन्हें हैदराबाद रेफर किया और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। परिवार से 8 लाख रुपये की अतिरिक्त वसूली की गई, जबकि एयर एम्बुलेंस में आवश्यक चिकित्सा उपकरण और डॉक्टर की उपस्थिति नहीं थी। रायपुर एयरपोर्ट पर ऑक्सीजन सप्लाई में समस्या के कारण मरीज की हालत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह लापरवाही और अवैध वसूली का मामला है। पीड़ित भारती के पति और 2 बच्चों ने इस अस्पताल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने और राज्य सरकार को मामले से अवगत कराया था।
जांच और कार्रवाई
जांच कमेटी ने पाया कि अस्पताल प्रबंधन ने नर्सिंग होम एक्ट की धारा 9(1) और अनुसूची 1 के प्रावधानों का उल्लंघन किया। अस्पताल ने बिना डॉक्टर के एयर एम्बुलेंस में मरीज को भेजा, जो कि एक्ट के तहत गंभीर लापरवाही मानी जाती है। इसलिए कलेक्टर ने अस्पताल का अनुज्ञा पत्र निलंबित करते हुए 30 दिनों का निरस्तीकरण नोटिस जारी किया है।
जुर्माना और भुगतान प्रक्रिया
Raipur NHMMI अस्पताल पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।