राजधानी में इतने बजे के बाद बार और क्लबों में नहीं मिलेगी एंट्री, नियमों का हुआ उल्लघंन पर होगी कार्रवाई ,कलेक्टर ने दी सख्त चेतावनी

रायपुर।राजधानी रायपुर में बार और क्लबों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर और एसएसपी ने बार और क्लब संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि एक प्रतिशत भी लापरवाही बरती गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी बार और क्लबों को रात साढ़े 11 बजे तक ग्राहकों का प्रवेश बंद करना अनिवार्य होगा, वहीं रात 12 बजे तक पूरी तरह से संचालन बंद करना होगा।
किन बार-क्लब पर हुई कार्रवाई प्रशासन की कार्रवाई की जद में आए बार और क्लबों में जूक पब, मोका, फ्लोरेंस, हाइपर क्लब, रॉयल रिट्रीट, सेमरॉक और द सिमर्स बार शामिल हैं। इन सभी प्रतिष्ठानों को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, जिसके चलते तीन दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। नियमों का उल्लंघन बना वजह नियमों के अनुसार, रायपुर में बार और क्लबों को आधी रात 12 बजे तक ही संचालन की अनुमति है। इसके बाद भी यदि कोई प्रतिष्ठान खुला रहता है तो यह प्रत्यक्ष तौर पर नियमों का उल्लंघन है। जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई बार-क्लब रातभर खुले रहते हैं और यहां देर रात तक शराब परोसी जाती है। इसी आधार पर छापामार कार्रवाई की गई।
इसके अलावा, किसी भी आयोजन का प्रचार अनुमति मिलने से पहले नहीं किया जा सकेगा। यदि बिना अनुमति प्रचार किया गया तो आयोजन की अनुमति ही निरस्त कर दी जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि किसी बार संचालक की ओर से लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित क्षेत्र के आबकारी एवं पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।