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छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस : 1 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित… यहाँ लागू नहीं

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 01 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय, उपकोषालय एवं अन्य वित्तीय संस्थान के लिए लागू नहीं होगा। इस संबंध में आज यहां सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।



जारी आदेश के मुताबिक, ”राज्य शासन एतद् द्वारा “राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 01 नवंबर, 2024 दिन शुक्रवार को छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता है। 2/ उका स्थानीय अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय एवं अन्य वित्तीय संस्थान के लिए लागू नहीं होगा।”

इस माह 6 ऐच्छिक अवकाश रहेंगे । इनमें 3 अक्टूबर अग्रसेन जयंती, 11 अक्टूबर दशहरा, 17 अक्टूबर महार्षि वाल्मिकी जयंती, 20 अक्टूबर करवाचौथ व्रत, 24 अक्टूबर डाॅ सैयदना साहब का जन्म दिवस और 30 अक्टूबर दीपावली त्योहार पर इच्छिक अवकाश रहेगा।

छत्तीसगढ़ में दशहरा पर 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक छह दिनों का अवकाश और दिवाली पर 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक की छुट्टी रहेगी।

अक्टूबर में बैंक से जुड़ी छुट्टियाँ भी है। अक्टूबर माह में 15 दिनों की बैंक छुट्टी रहेगी, जिसमें रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार को भी शामिल किया गया है। इस महीने गांधी जयंती, नवरात्र, दशहरा, करवा चैथ, धनतेरस और दीपावली सहित अलग अलग राज्यों में कई त्योहार पढ़ रहे हैं।