वंशिका साहू को निःशुल्क प्रवेश दिलाकर डॉ. वर्णिका शर्मा ने दिया दिवाली का तोहफा

० शिक्षा के अधिकार अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश का पोर्टल बंद होने के बाद भी डॉ. वर्णिका शर्मा ने लिखित आदेश जारी कर खुलवाया और कु. वंशिका को दिलवाया निःशुल्क प्रवेश
० शिक्षा के अधिकार अंतर्गत रेकार्ड समय में अपील का फैसला दिया आयोग ने,बच्ची को मिला निःशुल्क प्रवेश
० शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश में छत्तीसगढ़ में पहली बार अक्टूबर में पोर्टल खुलवाकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिलवाया प्रवेश
रायपुर। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निजी शालाओं में पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के समक्ष आवेदक हरीश साहू ने 20 अगस्त 2025 को अपील प्रस्तुत कर आयोग को अवगत कराया कि उसकी बच्ची को कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है । इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में उन्होंने प्रकरण क्रमांक 2642/2025 दायर किया था जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें अपीलीय अधिकारी के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ प्रकरण समाप्त किया था । उल्लेखनीय है कि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 32 के तहत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पीड़ितों की अपील सुनकर निराकरण करने के अधिकार प्राप्त हैं ।
आयोग ने प्रकरण में तत्काल सुनवाई आरंभ की और डॉ. वर्णिका शर्मा ने निजी शाला तथा शिक्षा विभाग और आवेदक के समस्त तर्कों को सुना । इन्हें सुनकर डॉ. वर्णिका शर्मा ने दिनांक 15 सितम्बर 2025 को मात्र 25 दिनों में सुनवाई पूरी कर लिखित आदेश पारित किया । उक्त आदेश में उन्होंने लेख किया कि कृष्णा पब्लिक स्कूल में आर.टी.ई. के अंतर्गत आरक्षित सीटों की संख्या माह अप्रैल में 51 थी । उस समय प्रथम लॉटरी निकाली गई , लेकिन बच्ची कु. वंशिका साहू को पोर्टल में अमान्य घोषित कर विचारण क्षेत्र में शामिल नहीं किया । शिक्षा विभाग द्वारा बच्ची के पालकों के आवेदन पर 17 जुलाई 2025 को त्रुटि सुधार कर उसे मान्य कर लिया गया , लेकिन तब तक लॉटरी के प्रथम चरण का प्रवेश समाप्त हो चुका था और 2 सीटें ही रिक्त थी ।
इसके पश्चात् 2 बार और लॉटरी निकाले जाने पर भी बच्ची का चयन नहीं हुआ । आयोग ने अपने आदेश में यह मान्य किया है कि शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार त्रुटि पूर्वक बच्ची को विचारण क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था अन्यथा 51 सीटों पर उसके प्रवेश की संभावना अधिक थी । बाद में शिक्षा विभाग ने त्रुटि सुधार किया , परंतु पहली बार में त्रुटि होने के कारण बच्ची अनावश्यक रूप से प्रवेश की संभावनाओं से वंचित हुई । इसलिए आयोग ने लिखित आदेश पारित कर पोर्टल को पुनः खोलने और बच्ची को कृष्णा पब्लिक स्कूल में प्रवेश दिलाने और उसकी समस्त प्रतिपूर्ति शिक्षा विभाग द्वारा वहन करने के लिए निर्देशित किया । इस आदेश के जारी होने के पश्चात् विधिवत लोक शिक्षण संचालनालय ने दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को दोबारा पोर्टल खोलकर बालिका वंशिका साहू को कृष्णा पब्लिक स्कूल में 2 रिक्त सीटों पर प्रवेश देने की लिखित अनुमति आदेश के परिपालन में जारी की । कु. वंशिका साहू को विधिवत दिनांक 16 अक्टूबर को शाला में प्रवेश मिला और उसने शाला जाना प्रारंभ कर दिया । डॉ. वर्णिका शर्मा ने कु. वंशिका साहू को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करने को कहा है।