नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के दो Excise policy मामलों की जांच में आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चार अक्टूबर के लिए टाल दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले को तब स्थगित कर दिया जब सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्हें मामले पर बहस करने के लिए दो से तीन घंटे का समय चाहिए। सिंघवी ने कहा, “हालांकि मैं जेल में हूं। हम (दोनों पक्ष) सहमत हैं। मेरी तरफ से सुनवाई में कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। इस मामले पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।”
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू उनकी बात से सहमत हुए। सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी यह मामला या सत्येन्द्र जैन का मामला सामने आता है तो मामले की गुणवत्ता पर अखबार में लेख छपता है।
पीठ ने कहा कि उसने समाचार पत्र नहीं पढ़ा है और कहा, ”हमें इसकी आदत डालनी होगी।” शीर्ष अदालत ने 14 जुलाई को मामलों में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था।