बिलासपुर। कोयला घोटाले में फंसे भिलाई नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहीं है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अब विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव याचिका दायर हुई है। जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है। यह याचिका भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व विधान सभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला के माध्यम से दायर की है। इस याचिका में देवेंद्र यादव के निर्वाचन को हलफनामे में संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एवं आपराधिक मामले छिपाने के आधार पर चुनौती दी गई है। प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ निर्मल शुक्ला ने देवेंद्र यादव की विधायकी समाप्त करने की मांग अदालत से की है। पूरे मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ ने देवेंद्र यादव को नोटिस जारी करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मार्च तय की। वकील ने दलील दी कि आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी को दबाया जाना जन प्रतिनिधि कानून, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है जिससे उम्मीदवार का निर्वाचन अवैध हो जाता है।
EVM मशीन और VVPAT को रिलीज करने आवेदन
वहीं मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की और से मौजूद वकील राकेश झा ने कोर्ट में आवेदन देकर चुनाव के बाद सील किए गए EVM मशीन और VVPAT को आजाद करने मांग भी उठाई है।