Close

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

गरियाबंद। न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो एवं बलात्कार मामले) गरियाबंद, जिला- गरियाबंद पीठासीन न्यायाधीश यशवंत वासनीकर द्वारा 21 फरवरी बुधवार को नाबालिग पीड़िता के साथ उनके घर में घुसकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी ललित कुमार ध्रुव, पिता-स्व. सुनहर ध्रुव उम्र 27 वर्ष को धारा 4 (2) पाक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का कठिन कारावास एवं 5,000/ रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

मामला थाना छुरा की है। पीड़िता के पिता ने थाना छुरा में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया था, कि दिनांक 07.05.2023 को उनकी पुत्री/पीड़िता घर में अकेली थी। उसी समय आरोपी उसके कमरा अंदर घुसकर जबरदस्ती किया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता का कथन लेखबद्ध करते समय पीड़िता ने अपने कथन में बताई है कि आरोपी उनके घर में घुसकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था।

पीड़िता का डॉक्टर से गुप्तांग परीक्षण कराकर प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना पश्चात आरोपी ललित कुमार के विरूद्ध धारा 452, 354, 376 (3) भा.दं. संहिता एवं धारा 4 पाक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय गरियाबंद यशवंत वासनीकर द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 450, 376(3) भा०दं०संहिता एवं धारा 4(2) एवं धारा 12 पाक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित कर प्रकरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई। अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में कुल 9 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है।

प्रकरण में आए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 450 भा.दं. संहिता में 5 वर्ष का कठिन कारावास एवं 2,000/ रु. का अर्थदण्ड एवं धारा 4(2) पाक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का कठिन कारावास एवं 5,000/ रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। न्यायालय द्वारा पीड़िता की
शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा उनके जीवन एवं मनोदशा पर पड़ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव एवं समाज में हुई प्रतिष्ठा भंग को दृष्टिगत रखते हुए पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप 4,00,000/ रु (चार लाख रूपये मात्र) दिए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक जनक राम साहू द्वारा प्रकरण में पैरवी की गई।

scroll to top