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नगरी क्षेत्र में एक ही दिन रोकी गई तीन नाबालिगों की शादी

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगरी विकासखंड अंतर्गत दो गांव में दो नाबालिग लड़कियों एवं एक लड़के की शादी रोकी गई। अधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार को जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक को सूचना प्राप्त हुई कि नगरी के बेलरगांव अंतर्गत दो गांव में नाबालिक लडक़े लड़कियों की शादी रविवार को होने वाली है।

सूचना पर टीम ने तत्काल उनके गांव जाकर के दोनों लड़कियों की अंकसूची, आधार कार्ड मांगा। घर वालों ने टीम को आधार कार्ड दिखाया जिसमें उनकी उम्र 17 साल एवं 15 साल है। इसके बाद टीम ने माता-पिता को समझाइश दी कि नाबालिक में शादी करना अपराध है। जिसमें घर आए बराती, सभी सम्मिलित लोगों को 2 साल की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माने का प्रावधान है। समझाने के बाद माता पिता ने वचन पत्र एवं घोषणा पत्र लिखकर दिया कि शादी 18 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात ही करेंगे।

ठीक इसी प्रकार से एक अन्य गांव में एक लडक़े की शादी जिसकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण नहीं हुई थी। उसके आधार कार्ड के अनुसार उसकी उम्र 19 साल 5 माह हुआ है जिसे भी टीम ने समझाइस देकर रुकवाया। लड़का पक्ष के कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था। परंतु टीम एवं पुलिस के समझाने पर शादी नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक ने लोगों से अपील की है कि लडक़ी की उम्र 18 वर्ष होने एवं लडक़े की उम्र 21 वर्ष होने के पश्चात ही शादी करें ताकि आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। टीम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक, नगरी परियोजना अधिकारी सोमेंद्र साहू, पुलिस विभाग से सिहावा थाना प्रभारी, सुपरवाइजर अनीता साहू, परामर्शदाता मोहिनी रानी गजेंद्र, चाइल्ड लाइंन समन्वयक निलम साहू, नेहा साहू, मनीषा निषाद सम्मिलित थे।

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