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बच्चे के प्रति क्रूरता की धारा न जोड़े जाने पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डाॅ. वर्णिका शर्मा ने जताई नाराजगी,पंजीबद्ध किया गया प्रकरण


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R.O. No. 13250/31

रायपुर। जिला बालोद में एक पारिवारिक विवाद में एक आवेदिका और उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गाली गलौज करने तथा मारपीट करने का मामला बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संज्ञान में आया था । आयोग में प्रकरण की सुनवाई 02 जून 2025 को की गई, जिसमें आयोग के संज्ञान में आया कि नामालिग बच्ची को घटना के दौरान बालिग आरोपी द्वारा धक्का-मुक्की कर फेंका गया जिसके कारण बच्ची के सर में चोट आई एवं उसे चक्कर आना व धुंधला दिखना चालू हुआ ।



इस मामले में बाल कल्याण समिति द्वारा पुलिस को जे.जे. एक्ट की धारा 75 के अंतर्गत बच्चे के प्रति कू्ररता का मामला दर्ज करने के निर्देश देने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत करते समय इस धारा को नहीं जोड़ा ।डाॅ. वर्णिका शर्मा ने इस पर संज्ञान लेने हेतु पुलिस अधीक्षक को कड़ा पत्र दिनांक 02 जून 2025 को जारी कर अभियोग पत्र में धारा 75 जोड़ते हुए कार्यवाही करने के कड़े निर्देश प्रसारित किये हैं । आयोग ने प्रकरण क्रमांक 1297/25 दर्ज कर प्रकरण को समीक्षा में ले लिया है । आयोग की अध्यक्ष डाॅ. वर्णिका शर्मा ने कहा है कि बच्चों के साथ क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जायेगी ।

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