छत्तीसगढ़ का 3 साल का शराब घोटाला! सुप्रीम कोर्ट ने कहा –3 महीने में खत्म करो घोटाले की जांच

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस जांच को सीमित समय में पूरा किया जाए। कोर्ट के निर्देश के अनुसार, ईओडब्ल्यू को तीन माह में और ईडी को दो माह में शराब घोटाले की जांच पूरी करनी होगी।
ये मामले पिछले तीन साल से चल रहे है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय कर मामले को जल्द निष्कर्ष पर पहुँचाने का निर्देश दिये है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश यह सुनिश्चित करता है कि लंबित जांचों में ढिलाई न हो और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में तेजी लाई जा सके।
इस आदेश के बाद ईओडब्ल्यू और ईडी की टीमों ने भी जांच प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है।