रिलायंस एडीए समूह के प्रमुख अनिल अंबानी को ईडी ने फिर जारी किया समन, 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को रिलायंस एडीए समूह के प्रमुख अनिल अंबानी को 14 नवंबर को पेश होने का समन भेजा है। बताया गया है कि उनसे कथित धनशोधन मामले में पूछताछ की जाएगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को कथित बैंक धोखाधड़ी व धन शोधन मामले में अगले सप्ताह फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। 66 वर्षीय व्यवसायी से संघीय जांच एजेंसी ने अगस्त में पूछताछ की थी।
सूत्रों ने बताया कि अनिल अंबानी को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 14 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। एजेंसी ने हाल ही में अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ अपनी जांच के तहत 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने 3 नवंबर को अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की करीब 7500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 406 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की थी।
इसके बाद, अनिल अंबानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कुर्क की गई अधिकांश संपत्ति रिलायंस कम्युनिकेशंस की हैं। समूह की ओर से बताया गया कि यह कंपनी फिलहाल समाधान पेशेवर (आरपी) और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाली ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के नियंत्रण में है।





