बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ा झटका, फिर चलेगा मुकदमा, सेशन कोर्ट ने पलटा CBI कोर्ट का फैसला
रायपुर।शनिवार को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 2017 के अश्लील वीडियो के प्रसार से संबंधित मामले में बरी कर दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपपत्र में बघेल समेत कई आरोपियों को नामजद किया था। सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले का मतलब है कि बघेल को इस मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, जब तक कि उन्हें उच्चतर अदालत से राहत नहीं मिल जाती।
बता दें कि पिछले साल मार्च के महीने में छत्तीसगढ़ के विवादास्पद सेक्स सीडी कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी धाराओं को हटाते हुए कहा था कि उनके खिलाफ अभियोग चलाने का कोई आधार नहीं है। अब रायपुर सेशन कोर्ट ने CBI की लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर रिव्यू पिटिशन को मंजूर कर लिया है। इस फैसले के साथ अब पूर्व सीएम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है।
8 साल पहले हुई थी भूपेश की गिरफ्तारी
बता दें कि सितंबर 2018 में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और विनोद वर्मा को एक CD स्कैंडल के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर्फ तीन महीने दूर थे। भूपेश बघेल ने जमानत लेने से इनकार कर दिया था।




