ऑस्ट्रेलियाई आदेश भारत में अमान्य, Shikhar Dhawan को फैमिली कोर्ट से राहत,पत्नी को लौटाने होंगे 5.7 करोड़
स्पोर्ट्स न्यूज़। दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित फैमिली कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर Shikhar Dhawan को उनकी पूर्व पत्नी Aesha Mukerji के साथ चल रहे वैवाहिक और संपत्ति विवाद में बड़ी राहत दी है। अदालत ने ऑस्ट्रेलियाई फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को भारत में लागू करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने संपत्ति विवाद मामले में धवन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ऐशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया है। साथ ही, इस राशि पर केस दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया गया है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह रकम कथित तौर पर जबरन वसूली (एक्सटार्शन), धोखाधड़ी और धमकियों के माध्यम से ली गई थी।
विदेशी आदेशों की वैधता पर टिप्पणी
फैमिली कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट द्वारा संपत्ति निपटान से संबंधित पारित आदेश भारत में प्रवर्तनीय नहीं होंगे और इन्हें धवन के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश Devendra Kumar Garg ने फैसला सुनाया। उन्होंने धवन और उनकी पूर्व पत्नी के बीच हुए सभी सेटलमेंट (समझौते) को निरस्त कर दिया। अदालत ने पाया कि ये समझौते कथित रूप से धमकी, जबरदस्ती, ठगी और धोखाधड़ी के जरिए कराए गए थे।
अन्य निर्देश
अदालत ने प्रतिवादी को ऑस्ट्रेलिया स्थित संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि वापस करने का निर्देश दिया। साथ ही, ऑस्ट्रेलियाई अदालत द्वारा जारी एंटी-सूट इंजंक्शन या अन्य संबंधित आदेशों को धवन के खिलाफ लागू करने से भी रोक दिया।
प्रतिवादी की अनुपस्थिति के चलते अदालत ने मामले का एकपक्षीय (एक्स-पार्टी) निस्तारण किया और डिक्री शीट तैयार करने के निर्देश दिए। हालांकि, मुकदमे के खर्च को लेकर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।





