नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत दी है।हाई कोर्ट द्वारा 58 फ़ीसदी आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है. इसके साथ ही 58 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती के आदेश का रास्ता साफ हो गया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी.
