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छत्तीसगढ़ के मंत्री के निज सहायक, समेत 21 के खिलाफ FIR, जानिए क्या है मामला

रायपुर। “छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निज सहायक, पटवारी समेत 21 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। दो अलग अलग मामलों में धारा 120, 420,467, 468, 471 के तहत अपराध रजिस्टर्ड हुआ है”

“बतौली थाने में ईश्वर चंद यादव के द्वारा दी शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने शासकीय भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया और फिर उस जमीन पर शासकीय योजना के तहत खेती कर धान को समिति में बेच मोटा मुनाफा कमाए। साथ ही आरोपियों ने जमीन का कुछ हिस्सा बेच भी दिया। इनमें मंत्री अमरजीत भगत का पीए भी शामिल है”

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड में शासकीय जमीन को खाद्य मंत्री के निजी सचिव भूपेन्द्र यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, भाजपा नेता अमित गुप्ता, A5 कांट्रेक्टर जयस गुप्ता सहित पटवारी और कानूनगो की मिलीभगत सामने आने के बाद सरगुजा कलेक्टर ने की कार्रवाई. दरसअल बतौली तहसील क्षेत्र अंतर्गत 130 एकड़ से अधिक भटको, कालीपुर, करदना की शासकीय जमीन को निजी मत में करने की शिकायत तहसीलदार से ग्रामीणों ने की थी. जिसके बाद सरगुजा कलेक्टर ने एसडीएम की अध्यक्षता में टीम गठित कर जांच के लिए कहा गया था. इस जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि जिन लोगों के नाम पर शासकीय जमीन को अपने नाम में चढ़ाया गया है. इनके पास कोई दस्तावेज प्रमाणित तौर पर दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 25 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निजी सचिव भूपेंद्र यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, भाजपा नेता अमित गुप्ता, A5 कांट्रैक्टर गुप्ता सहित शासकीय कर्मचारी पटवारी व कानूनगो सहित 25 अधिक लोगो पर एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच में पुलिस जुट गई है. सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि जिन लोगों के द्वारा शासकीय जमीन को अपना जमीन बताकर धान समिति में धान की बिक्री की गई है. उनसे धान की राशि भी वसूली जाएगी. वही सभी आरोपी अब भी फरार है।

इस मामले की शिकायत जब अधिकारियों तक पहुंची तो सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जमीन संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था। लेकिन नोटिस का जवाब तय सीमा पर नहीं दे पाए, जिसके बाद बतौली थाने में मंत्री के निज सहायक भपेंद्र यादव, पटवारी कंचराम पैंकरा, कानूनगो जान बड़ा, भगमनिया, शशांक गुप्ता, रामानंद यादव, जगमोहन, हेमन्त यादव, प्रेमलता बेवा, अश्वनी सिंह, भूपेन्द्र यादव, अनुप गुप्ता, उदय राम, सुंदर राम, सुभग राम, रामप्रसाद जयेश, प्रदीप गुप्ता, अनिता यादव, बीना गुप्ता के खिलाफ 120, 420, 467, 468,471 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

वहीं, दूसरे मामले में ईश्वर चंद यादव की शिकायत पर बैगीन लोहार, अमित गुप्ता, पटवारी कंचराम पैंकरा, कानून गो जान बड़ा के ख़िलाफ 120, 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

नीचे पढ़ें FIR की कॉपी…

मैं बतौली तहसील में तहसीलदार के पद पर पदस्थ हूं, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीतापुर के द्धारा पत्र क्रमांक- 4768/वाचक/2023, दिनांक- 15.05.2023 के परिपालन में ग्राम भटको करदना के ग्रामवासियों के शिकायत पर अनावेदकों के द्धारा शासकीय मद की भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम कराकर अवैद्यानिक कृत्य करने के सबंध में थाना बतौली में अपराध पंजीबध्द कराने का निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन में तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम भटको व करदना में प0ह0नं0- 04 में स्थित शासकीय भूमि को अपराधिक षडयंत्र कर हल्का पटवारी कंचराम पैंकरा तथा कानून-गो जान बड़ा के साथ मिलकर अनावेदक- भगमनिया,शशांक गुप्ता,रामानंद यादव,जगमोहन,हेमन्त यादव,प्रेमलता बेवा,अश्वनी सिंह,भपेन्द्र यादव,अनुप गुप्ता,उदय राम,सुंदर राम,सुभग राम,रामप्रसाद,जयेश गुप्ता,प्रदीप गुप्ता,अनिता यादव वगैरह ने अपने नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया है। तथा उन्ही दस्तावेज के आधार पर शासकीय योजना के तहत अनावेदक- शशांक गुप्ता,रामानंद,जगमोहन,हेमन्त यादव,प्रेमलता बेवा,अश्वनी सिंह,भूपेन्द्र यादव,अनुप गुप्ता,उदय राम ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सेदम,खड़धोवा में लाखों रूपये का धान बिक्री कर योजना का लाभ लिया है और सुंदर राम,सुभग राम ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बीना गुप्ता पति दयाशंकर को अपने हिस्से की जमीन को विक्री कर दिया है। उपरोक्त सभी अनावेदकों के द्धारा फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर अपराधिक षडयंत्र कर अवैद्यानिक कृत्य किया गया है…

दूसरी FIR की कॉपी

आवेदक समस्त ग्रामवासी ग्राम कालीपुर, तहसील बतौली के द्धारा इस कार्यालय में दिनांक 04.07.2022 को शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। शिकायत आवेदन में लेख किया गया है कि ग्राम कालीपुर, तहसील बतौली स्थित भूमि खसरा नंबर- 973/46,रकबा- 2.023 हेक्टेयर का फर्जी तरीके से बिक्री किया गया है। यह भूमि जिसके नाम पर है ग्रामवासी नही जानते है,ग्रामवासियों के द्धारा नामांतरण की कार्यवाही रोकने का निवेदन किया गया है।ग्रामवासियों के द्धारा प्रस्तुत शिकायत की जांच की गई,जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम कालीपुर स्थित भूमि खसरा नं0-973/46,रकबा-2.023 हेक्ट0 का पंजीबध्द विक्रय पत्र बैगीन लोहार पति मंगल लोहार निवासी ग्राम कुनकुरीकला तहसील बतौली के द्धारा अमित कुमार गुप्ता पिता माखन लाल गुप्ता निवासी ग्राम भटको तहसील बतौली के पक्ष में दिनांक 16.06.2022 को निष्पादित किया गया है उक्त भूमि का मूल खसरा क्र0-973,रकबा-114.65 एकड़ बड़े झाड़ के जगल मद में दर्ज है। उक्त दस्तावेजों में कूटरचना कर अधिकार अभिलेख मंगल पिता कोी के नाम पर दर्ज किया गया है। वर्ष 2018-19 के बी-1 तथा वर्ष 2021-22 के खसरा पांचशाला में उक्त भूमि शासकीय मद में अंकित है। चूकि बैगीन के पति मंगल लोहार का नाम फर्जी ग से अंकित किया गया है। और रजिस्ट्री कराने हेतु क्रेता व विक्रेता को हल्का पटवारी कंचराम पैंकरा के द्धारा दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है,जिससे अमित गुप्ता के द्धारा उसके नाम पर विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया गया है। उस दौरान अधिकार अभिलेख के मूल दस्तावेज कानून-गो जान बड़ा के अभिरक्षा में था। ऐसी स्थिति में आरोपी बैगीन लोहार,अमित गुप्ता ,पटवारी कंचराम पैंकरा,कानून-गो जान बड़ा वैगरह के द्धारा अपराधिक षडयंत्र कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि को अमित गुप्ता के नाम से रजिस्ट्री कर अवैधानिक कार्य किया गया है। जो प्रथम दृष्टतया अपराध के दोषी है। अत: संदर्भित पत्र के द्धारा उपरोक्त आरोपियों के विरूध्द प्राथमिकी दर्ज करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। जांच सबंधी दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न है। हस्ताक्षर अस्पष्ट तहसीलदार बतौली सरगुजा।

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