HC कर्मचारियों के हित में सुनाया अहम फैसला: विभागीय गलती से मिले अधिक वेतन की नहीं होगी वसूली, मिलेगा ब्याज सहित पैसा

  बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के तृतीय श्रेणी शासकीय कर्मचारियों को राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी को वेतन निर्धारण शाखा की गलती के कारण अधिक वेतन मिला है, तो उससे वह राशि वापस नहीं ली जा सकती। यह फैसला दुर्ग जिले के बघेरा एसटीएफ में पदस्थ आरक्षक दिव्य कुमार साहू और अन्य कर्मचारियों की याचिका पर आया। इन कर्मचारियों से विभाग द्वारा अधिक वेतन की वसूली की जा रही थी। सरकार की अपील खारिज इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी. डी. गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिषेक […]