रेरा अधिनियम का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई, बिना रेरा पंजीयन कृषि भूमि बेचने पर विशाल डेव्हलपर्स पर 5 लाख का जुर्माना

रायपुर।छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दुर्ग जिले के ग्राम परसदा में बिना अनुमति और पंजीयन के कृषि भूमि की बिक्री करने पर मेसर्स विशाल डेव्हलपर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 3 के अनुसार कोई भी संप्रवर्तक किसी भू-संपदा परियोजना को पंजीयन कराए बिना किसी भी योजना क्षेत्र में भूखंड, अपार्टमेंट या भवन का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, विक्रय या विक्रय का प्रस्ताव नहीं कर सकता और न ही व्यक्तियों को इसके लिए आमंत्रित कर सकता है। इस प्रावधान की अवहेलना करने पर रेरा ने स्पष्ट रूप से दंड अधिरोपित करने का प्रावधान किया है। प्राधिकरण ने पाया […]

रेरा अधिनियम के उल्लंघन का मामला : बिलासपुर के लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट की खरीदी-बिक्री पर लगाई अंतरिम रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने बिलासपुर स्थित लोविना कोर्ट्स परियोजना में भूखंडों और मकानों की खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(1)(क) के उल्लंघन के पर की गई है। उल्लेखनीय है कि इस धारा के तहत प्रमोटर को प्रोजेक्ट के अंतर्गत आवंटियों से प्राप्त कुल राशि का कम से कम 70 प्रतिशत भाग एक अलग बैंक खाते में रखना अनिवार्य है। इस राशि का उपयोग केवल निर्माण कार्य और भूमि की लागत जैसे निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। यह व्यवस्था घर खरीदारों के हितों की […]