रेरा अधिनियम का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई, बिना रेरा पंजीयन कृषि भूमि बेचने पर विशाल डेव्हलपर्स पर 5 लाख का जुर्माना
रायपुर।छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दुर्ग जिले के ग्राम परसदा में बिना अनुमति और पंजीयन के कृषि भूमि की बिक्री करने पर मेसर्स विशाल डेव्हलपर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 3 के अनुसार कोई भी संप्रवर्तक किसी भू-संपदा परियोजना को पंजीयन कराए बिना किसी भी योजना क्षेत्र में भूखंड, अपार्टमेंट या भवन का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, विक्रय या विक्रय का प्रस्ताव नहीं कर सकता और न ही व्यक्तियों को इसके लिए आमंत्रित कर सकता है। इस प्रावधान की अवहेलना करने पर रेरा ने स्पष्ट रूप से दंड अधिरोपित करने का प्रावधान किया है। प्राधिकरण ने पाया […]



