हाउसिंग बोर्ड हितग्राहियों के लिए उदार,विलंबित अवधि की ब्याज राशि एवं वॉटर चार्जेस पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत की मिलेगी छूट
० बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने हितग्राहियों द्वारा बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर ब्याज और वाटर चार्जेस में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। शुक्रवार 12 दिसंबर को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 85 वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में हुई। अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि मकान क्रय करने पश्चात कई हितग्राहियों द्वारा विभिन्न कारणों से समय पर किश्त की राशि जमा नही की जा रही थी, जिसके कारण उनके भवनों पर विलंबित अवधि का ब्याज भारित हो रहा था। हितग्राहियों […]



