DGCA के नए नियम: 48 घंटे में रद्द करें टिकट, मिलेगा पूरा रिफंड; सात और 15 दिन की शर्त क्या है?
दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में बदलाव किए हैं। अब यात्री बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द या बदल सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। यह संशोधन यात्रियों के अनुकूल किया गया है, ताकि रिफंड समय पर और बिना अतिरिक्त शुल्क के मिल सके। डीजीसीए ने कहा, यदि टिकट ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि हैं। एयरलाइन यह सुनिश्चित करें कि रिफंड प्रक्रिया 14 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो। इसके अलावा, यात्री या उसके परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा आपात स्थिति के कारण टिकट रद्द करने […]



