जग्गी हत्याकांड मामला : अमित जोगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 20 अप्रैल को होगी संयुक्त सुनवाई

रायपुर /दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी से जुड़े मामले को संयुक्त सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। यह सुनवाई 20 अप्रैल 2026 को होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 25 मार्च और 2 अप्रैल 2026 के फैसलों को एक साथ सुना जाएगा।
अमित जोगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो साझा कर जानकारी दी कि उनके पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तन्खा और सिद्धार्थ दवे ने प्रभावी तरीके से पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है।
जग्गी हत्याकांड में सजा का मामला
साल 2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को दोषी ठहराया है।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (षड्यंत्र) के तहत दोषी माना
आजीवन कारावास की सजा सुनाई
1,000 रुपये का जुर्माना लगाया (अदायगी न होने पर 6 माह अतिरिक्त सजा)
यह फैसला 31 मई 2007 के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए आया, जिसमें अमित जोगी को बरी कर दिया गया था।
हाईकोर्ट की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि:
“एक ही गवाही के आधार पर कुछ आरोपियों को सजा देना और मुख्य साजिशकर्ता को बरी करना कानूनी रूप से गलत है।”
गौरतलब है कि यह मामला पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिर से खोला गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई।
अब इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय के लिए 20 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट में होने वाली संयुक्त सुनवाई अहम मानी जा रही है।




