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‘मोदी सरनेम’ मामला : राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

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नेशनल न्यूज़। मंगलवार को राहुल गांधी की ‘मोदी सरनेम’ मामले में याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मामले में सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद कांग्रेस नेता को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
इसके साथ ही उन्हें सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। सूत्रों के अनुसार, मानहानि मामले में फिलहाल राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। उन्होंने हाईकोर्ट से 2 साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।



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