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राजधानी के दो होटल के मैनेजरों पर हुई कार्रवाई, आबकारी एक्ट का किया उल्लंघन

रायपुर। आबकारी विभाग द्वारा दिए गए समय के बाद भी बार में शराब पिलाते होटल आदित्य एवं होटल गोल्डन ओक के मैनेजरों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मौदहापारा थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित होटल आदित्य एवं होटल गोल्डन ओक के मैनेजर कलाकार नाईक एवं कुलजीत भाटिया द्वारा निर्धारित समयावधि के बाद भी रात्रि 01ः30 बजे होटल के बार में लोगों को बैठाकर शराब पिलाया जा रहा था।

जिस पर होटल आदित्य के मैनेजर कलाकार नाईक पिता भुजा नाईक उम्र 29 वर्ष निवासी गुजराती स्कूल के सामने केके रोड मौदहापारा रायपुर के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 140/23 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट तथा होटल गोल्डन ओक के मैनेजर कुलजीत भाटिया पिता सरदार हरभजन सिंह भाटिया उम्र 53 वर्ष ,रेसिडेंसी महावीर नगर रायपुर के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 141/23 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। उक्त दोनों होटलों के संचालकों को भी नोटिस जारी कर थाना तलब करने के साथ ही इनके द्वारा बार लायसेंस शर्तो का उल्लंघन करने के संबंध में आबकारी विभाग को पत्राचार किया जा रहा है।

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