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2006 लोकल ट्रेन बम विस्फोट : आरोपियों के बरी होने पर महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट ,24 जुलाई को होगी सुनवाई

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मुंबई। 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में शीर्ष अदालत 24 जुलाई को सुनवाई करेगी। दरअसल, बीते दिन 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई।



मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध किया। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि इसकी जल्द सुनवाई जरूरी है।

क्या कहा था हाईकोर्ट ने
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। इससे यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपी ने अपराध किया है। 2006 में हुए सात रेल धमाकों में 180 से अधिक लोग मारे गए थे।

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