रायपुर। व्यक्तिगत दस्तावेजों का दुरूपयोग कर बैंकों में खाता खोलकर फर्जी तरीके से करोड़ो रूपयों का लेन-देन करने वाले 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक़ अरूण जाल ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह त्रिमूर्ति नगर रायपुर में रहता है तथा वेल्डिंग का काम करता है। प्रार्थी की पत्नी संगीता जाल रजत अग्रवाल के घर में विगत 01 वर्ष पूर्व काम करती थी, जिसके कारण प्रार्थी की पहचान रजत अग्रवाल से हुई थी। रजत अग्रवाल प्रार्थी से करीबन 02 माह पूर्व वॉल्टियर गेट डी.आर.एम ऑफिस के पास मुलाकात कर बोला कि उसे अर्जेन्ट मंे बैक खाता की जरूरत है जिसमें कुछ दिन लेन-देन करने के बाद वह उसे वापस कर देगा।
तब प्रार्थी उस पर विश्वास कर उसके बताये अनुसार अपना पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो दिया तथा रजत अग्रवाल एफडीएफसी बैंक देवेन्द्र नगर का फार्म लाकर प्रार्थी से हस्ताक्षर कराकर रजत अग्रवाल ने प्रार्थी का बैंक खाता खुलवाया तथा उसकी पत्नी संगीता जाल का भी इसी प्रकार एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाया और बाद में खाता का पासबुक, एटीएम कार्ड अपने पास रखा तथा खातों में मोबाईल नंबर भी रजत अग्रवाल ने डलवाया, किसका नम्बर डलवाया इस संबंध में प्रार्थी को कुछ नही बताया। इसी दौरान कुछ दिन बाद रजत अग्रवाल ने प्रार्थी को उसके बैंक खाता बंद होने की जानकारी दी। जिस पर प्रार्थी एचडीएफसी बैंक देवेन्द्र नगर शाखा जाकर पता किया तो बैंक मैनेजर ने उसके खाते में अत्यधिक पैसो का ट्रांजेक्शन होने से बंद करना बताया गया जिस पर प्रार्थी ने रजत अग्रवाल से उक्त बैंक खातों मे हुए ट्रांजेक्शन के बारे मे पूछा तो रजत अग्रवाल द्वारा टाल-मटोल किया जाने लगा। इस प्रकार रजत अग्रवाल द्वारा प्रार्थी तथा उसकी पत्नी का बैंक खाता खुलवाकर बिना उनकी जानकारी के खाता का दुरूपयोग कर रूपयों का ट्रांजैक्शन/आहरण कर लाभ अर्जित कर धोखाधड़ी किया गया। जिस पर आरोपी रजत अग्रवाल के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 685/23 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पूछताछ में आरोपी रजत अग्रवाल द्वारा अपने साथी हिमांशु सिंह, मन्टु मांझी, मदन कुमार यादव, मोह. उमैर, मोहित टांक, मोह. फरहान एवं उपेन्द्र दास के साथ मिलकर उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी हिमांशु सिंह, मन्टु मांझी, मदन कुमार यादव, मोह. उमैर, मोहित टांक, मोह. फरहान तथा उपेन्द्र दास की भी पतासाजी कर पकड़ा गया। आरोपियान पण्डरी स्थित मोवा में बर्न ब्लैक नाम से ऑफिस का संचालन करते है। जिसमें उनके द्वारा लोगों को अपने झांसे में लेकर उन्हें लोन दिलाने सहित अनेक लुभावने स्कीम बताकर उनके व्यक्तिगत दस्तावेजों को प्राप्त करते है तथा अलग-अलग बैंको में लोगों के बिना जानकारी के उनका बैंक खाता खुलवाकर उक्त बैंक खाते से संबंधित सभी दस्तावेज पासबुक, चेकबुक एवं ए.टी.एम. कार्ड अपने पास रखकर बैंक खाता में अपने लोगों का मोबाईल नम्बर दर्ज करा देते थे तथा बैंक खाताओं का उपयोग ऑनलाईन सट्टा के पैसों के लेन-देन के लिये करते थे।
आरोपियों द्वारा उपयोग किये गये बैंक खातों में महादेव ऑनलाईन सट्टा एप के रूपयों का लेन-देन होना पाया गया है। जिस पर प्रकरण में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 07 एवं 08 तथा 34 भादवि. भी जोड़ी गई है। गिरफ्तार आरोपियों से प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही रूपयों के लेन-देन हेतु उपयोग किये जाने वाले बैंक खाताओं के धारकों की पतासाजी व खाताओं की विस्तृत जांच की जा रही है, प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने पर उन व्यक्तियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।
सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नगदी रकम 14,44,000/- रूपये, 21 नग मोबाईल फोन, 05 नग पासबुक, 12 नग ए.टी.एम. कार्ड, 12 नग चेक बुक, 03 नग लैपटॉप, 02 नग कम्प्यूटर सिस्टम एवं 03 नग डायरी जुमला कीमती लगभग 22,00,000/- रूपये जप्त कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई। गिरफ्तार आरोपी- 01. रजत अग्रवाल पिता रमेश अग्रवाल उम्र 29 साल निवासी देवेन्द्र नगर थाना देवेन्द्र नगर रायपुर। 02. हिमांशु सिंह पिता शैलेन्द्र सिंह उम्र 24 साल निवासी अमन नगर मोवा थाना पण्डरी रायपुर।