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IRCTC केस में ED की बड़ी कार्रवाई, ₹44.75 करोड़ की संपत्तियां जब्त; लालू-राबड़ी और तेजस्वी समेत 9 के खिलाफ आरोप तय

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नई दिल्ली। आईआरसीटीसी होटल टेंडर मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹44.75 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं। जांच एजेंसी ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

ईडी ने यह जांच सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत शुरू की थी। मामला आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पीसी गुप्ता समेत अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था।

रेलवे होटलों के टेंडर से जुड़ा है मामला

जांच के दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि रेल मंत्री के पद पर रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। आरोप है कि पुरी और रांची स्थित रेलवे होटलों का संचालन संबंधी ठेका सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था।

ईडी के मुताबिक, इसके बदले डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को करीब 2 एकड़ जमीन बेहद कम कीमत पर ट्रांसफर की गई। यह कंपनी लालू यादव के करीबी सहयोगी प्रेम चंद गुप्ता के परिवार के नियंत्रण में थी।

कम कीमत पर शेयर खरीदकर यादव परिवार तक पहुंची जमीन

जांच एजेंसी का दावा है कि बाद में कम कीमत पर शेयरों की खरीद के जरिए कंपनी और जमीन का नियंत्रण राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर किया गया। ईडी के अनुसार, इस प्रक्रिया के जरिए जमीन का वास्तविक स्वामित्व यादव परिवार के पास आ गया।

2018 में दाखिल हुई थी अभियोजन शिकायत

इस मामले में 24 अगस्त 2018 को दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित जिला न्यायालय में सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दाखिल की गई थी।

पीएमएलए की धारा 5 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ईडी ने जांच के दौरान ₹44,75,00,000 मूल्य की संपत्तियां जब्त कीं। इस जब्ती को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की भी मंजूरी मिल चुकी है।

कोर्ट ने राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव समेत इस मामले से जुड़े 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 4 के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है।