रायपुर। थाना पुरानी बस्ती रायपुर से पीडित का कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा लिखित पीडि़ता का मृत्यु पर कथन और मेडिकल प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ जिसके अवलोकन पर पाया गया कि पीडि़ता अपने मृत्यु पूर्व कथन में बताएं कि आरोपी राहुल संगोडे से 2 वर्षों से उसके साथ प्रेम संबंध था आरोपी पीडि़ता को शादी का प्रलोभन देकर मुक्तांगन नया रायपुर घुमाने कई बार लाया था इसी दौरान आरोपी ने पीडि़ता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया था। दिनांक 3 /1 /2024 को आरोपी ने पीडि़ता से शादी की बात करने के लिए साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर बुलाया था । इसी बीच दोनों में वाद-विवाद होने से पीडि़ता ने अपने मृत्यु पूर्व कथन में बताया कि आरोपी ने उसे पानी में कुछ मिलाकर पीने को दिया। बाद पीडि़ता वहां से अपने घर चली गई घर पर उसकी तबीयत खराब होने पर जगन्नाथ अस्पताल महादेव रायपुर में भर्ती थी जो दिनांक 9/ 1 /2024 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । पीडि़ता का पंचनामा/ गवाह एवं मर्ग कार्यवाही कर जांच के उपरांत आरोपी राहुल संगोडे के विरुद्ध अपराध धारा 376 (2) ढ,506,328 भादवी व जोडऩे धारा 302 भादवी का अपराध सबूत पाए जाने पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। रिपोर्ट दिनांक से ही आरोपी राहुल संगोडे अपने सकुनत से फरार था कि दिनांक 22/1/24 को जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी माननीय सीजेएम न्यायालय रायपुर में समर्पण करने वाला है की जानकारी प्राप्त होते ही थाना से उप निरीक्षक जेडी दीवान अपने टीम के साथ माननीय न्यायालय रायपुर रवाना हुए जहां उपस्थित होकर आरोपी का पुलिस रिमांड एक दिन का लेकर आरोपी से पूछताछ करने पर पीडि़ता के साथ अपराध करना स्वीकार करने पर आज दिनांक को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय रायपुर रवाना किया गया है।