बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मो. अकबर के भाई की फर्म का ठेका निरस्त करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार की ओर से कैविएट दिया गया है। इसमें कहा गया है कि टेंडर निरस्त करने के खिलाफ याचिका दायर हो तो अंतरिम फैसला देने पहले उनका भी पक्ष सुना जाए।
राज्य सरकार को आशंका है कि उसके फैसले के खिलाफ फर्म हाईकोर्ट जा सकती है। दरअसल, सरकार ने पूर्व मंत्री के भाई मो.असगर की फर्म रायपुर कंस्ट्रक्शन को दिए गए 210 करोड़ रुपए का टेंडर निरस्त किया है। आरोप है कि फर्म ने टेंडर और भुगतान में फर्जीवाड़ा किया है।