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मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत…कोर्ट ने जमानत से किया इनकार

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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है. दरअसल मनीष सिसोदिया को कोर्ट में 3 फरवरी यानी शनिवार को फिर से पेश किया गया था. कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्याय हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है. इससे पहले CBI ने कथित आबकारी नीति घोटाला (Delhi Liquor Scam) मामले में मनीष सिसोदिया की ओर से दायर दो अर्जियों का शुक्रवार को विरोध किया, जिसमें क्रमश: जमानत और हिरासत में पैरोल की मांग की गई थी. CBI ने मनीष सिसोदिया द्वारा दायर अर्जियों के जवाब में विशेष न्यायाधीश MK नागपाल के समक्ष दलीलें दीं और उन्हें खारिज करने की मांग की.



CBI और ED दोनों कर रहे अलग-अलग जांच

बता दें कि दिल्ली की नई शराब नीति में घोटाले के आरोप में अलग-अलग केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) इस मामले में अनियमितताओं के चलते भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों में जांच कर रही है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ED) शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में जांच कर रहा है। दोनों ही मामलों में एजेंसियों ने सिसोदिया को आरोपी बनाया है।