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एक तरफा प्यार में की थी हत्या : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित श्रृंखला यादव हत्याकांड के आरोपी को 20 साल की सजा

दुर्ग। जिले के बहुचर्चित श्रृंखला यादव हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 17 साल की श्रृंखला यादव की हत्या से पूरा शहर आक्रोशित हो गया था। लोग सड़क पर उतर कर आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग करने लगे।

श्रृंखला यादव (17) से आरोपी ईशान ठाकुर एक तरफा प्यार करता था और उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा था। 13 जून 2019 की दोपहर 3 बजे जब श्रृंखला स्कूटी से सिविक सेंटर पढ़ने के लिए जा रही थी, तभी ईशान ठाकुर ने घर से करीब एक किलोमीटर दूर छत्रपति शिवाजी नगर गांधीपुरम के पास उसका रास्ता रोका और शृंखला के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद में कोर्ट ने आरोपी की उम्र 18 साल से कम बताते हुए उसे नाबालिग करार दिया और बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया था। जिसके बाद श्रृंखला की मां ममता यादव ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस दौरान ममता यादव के वकील ने पुलिस की जांच को गलत बताया और यह साबित किया कि आरोपी ईशान ठाकुर घटना के समय नाबालिग नहीं बल्कि बालिग था। इसके बाद बुधवार को दुर्ग न्यायालय ने आरोपी ईशान को धारा 302, 201 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई।

हमले में शृंखला का सिर फट गया और उसका एक हिस्सा बाहर आ गया। इसके बाद आरोपी उसे सड़क पर घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया और फिर वहीं फेंक कर भाग गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और बुरी घायल श्रृंखला को रायपुर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया। रायपुर में 15 दिन तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई थी।

 

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