Close

SC: सुप्रीम कोर्ट की अजित पवार गुट को नसीहत, कहा- अपने पैरों पर खड़े हों, शरद पवार की फोटो न करें इस्तेमाल

दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार गुट को नसीहत दी है। एनसीपी शरद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीपी अजित पवार अपने पैरों पर खड़ी हो। चुनाव में शरद पवार की फोटो का इस्तेमाल न करें। क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच वैचारिक मतभेद हैं।

 

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने की जगह चुनाव पर ध्यान दें। कोर्ट ने अजित पवार के वकील बलवीर सिंह से कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि चुनाव में शरद पवार की फोटो, पुरानी या नई वीडियो क्लिप का उपयोग न करें। अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और चुनाव से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच ऑनलाइन सूचना जारी करके ऐसे निर्देश दें।

भारत के लोग बुद्धिमान: पीठ
मामले पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हालांकि भारत के लोग बुद्धिमान हैं जो अजित पवार और शरद पवार के बीच अंतर समझते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस युग में वह धोखा भी खा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय की है।

शरद पवार गुट ने की थी शिकायत
मामले को लेकर शरद पवार गुट की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि अजित पवार गुट के एक एमएलसी ने समर्थन दिखाने के लिए शरद पवार का एक वीडियो क्लिप वायरल किया था।

महाराष्ट्र में एमवीए बनाम महायुति
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं, सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) से मिलकर बना विपक्षी एमवीए गठबंधन राज्य में सत्ता हासिल करना चाहता है, जो महायुति गठबंधन को चुनौती देता है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल हैं।

scroll to top