रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय ने आदेश जारी करते हुए प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली की सेवा समाप्त कर दी गई है. शाहिद अली जनसंचार विवि के विभाग के विभागाध्यक्ष थे.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में 2024 में दायर यचिका क्रमांक एसएलपी 10563 के डिस्पोज ऑफ (खारिज) होने पर विश्वविद्यालय ने सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया है. बता दें कि डॉ. शाहिद अली फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर केटीयू में नौकरी कर रहा था. उनका स्टे सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को हटा दिया था. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 14 फरवरी को नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया था और 13 जुलाई 23 को उन्हें पक्ष रखने का अवसर दिया गया था. इसके बाद प्रोफेसर अली के दस्तावेजों में कमी को देखते हुए यह कार्रवाई की गई थी. यह पूरा मामला डॉ. आशुतोष मिश्रा की शिकायत पर सामने आया था.