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संविदा लाइन कर्मचारियों की हड़ताल प्रतिबंधित,हड़ताली कर्मियों पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही

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रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ द्वारा 12 से 14 जनवरी 2026 तक तीन दिवसीय सांकेतिक काम बंद हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया है। पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुख्य अभियंता मानव संसाधन श्री राजेंद्र प्रसाद ने हड़ताल को लेकर पत्र जारी कर सांकेतिक हड़ताल को प्रतिबंधित किया है। पत्र में कहा गया है कि संविदा कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1968 के अंतर्गत नियंत्रित हैं। उक्त नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताल और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान करना कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित है और ऐसे कृत कदाचरण की श्रेणी में आते हैं। पत्र में आगे कहा गया है कि कर्मचारियों द्वारा ऐसे कृत किए जाने पर वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के पात्र होंगे।

पॉवर कंपनी द्वारा जारी पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विद्युत सेवा अत्यावश्यक सेवा में शामिल है और कार्य की निरंतरता को बनाए रखने एवं अपने कार्य क्षेत्र के अधीन शांति व सुरक्षा बनाए रखने हेतु प्रस्तावित सांकेतिक हड़ताल की तिथियां में कार्य पर अनुपस्थित होने वाले कर्मियों पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।