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रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर समयबद्ध प्रतिबंध, एक माह तक लागू आदेश

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रायपुर। शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों की एंट्री पर समयबद्ध प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश जारी होने की तिथि से एक माह तक प्रभावी रहेगा।

जारी निर्देशों के अनुसार, रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 से शहर में प्रवेश करने वाले 18 प्रमुख मार्गों पर सुबह 5:00 बजे से रात 12:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

पुलिस प्रशासन के मुताबिक, यह निर्णय लोक सुरक्षा बढ़ाने और ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे आम नागरिकों को राहत मिल सके।

इन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध

प्रतिबंध जिन प्रमुख चौक-चौराहों और मार्गों पर लागू होगा, उनमें शामिल हैं—
तेलीबांधा चौक, केनाल रोड, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ीनाका चौक, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, डीडी नगर, अरिहंत नगर, टाटीबंध, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी पाटीदार भवन के सामने तक, विधानसभा रोड (व्हीआईपी तिराहा) और एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-01।

प्रशासन की अपील

पुलिस प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।