मॉल में पार्किंग शुल्क पर बड़ा फैसला: उपभोक्ता आयोग ने वसूली को ठहराया अवैध

रायपुर। शहर के एक प्रमुख शॉपिंग मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर दायर एक मामले में रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त पीठ ने अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने मॉल प्रबंधन द्वारा दोपहिया और चारपहिया वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूलने को अनुचित करार देते हुए इसे अवैध बताया है।
आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मॉल में आने वाले उपभोक्ताओं को निशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही मॉल प्रबंधन को भविष्य में किसी भी प्रकार का पार्किंग शुल्क न लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।
यह फैसला केस नंबर DC/387/CC/2025/198 में सुनाया गया, जिसमें परिवादी के रूप में हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला ने स्वयं पैरवी की। प्रकरण के अनुसार, 15 जून 2025 को शुक्ला अपने वाहन से अंबुजा मॉल पहुंचे थे, जहां उनसे 30 रुपये पार्किंग शुल्क लिया गया। उन्होंने यह कहते हुए शुल्क का विरोध किया कि वे केवल अपनी माता को छोड़ने आए हैं और पार्किंग का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन मॉल प्रबंधन ने मुफ्त पिक-अप और ड्रॉप की सुविधा देने से इनकार कर दिया।
इसके बाद परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर करते हुए पार्किंग शुल्क को अवैध घोषित करने और मानसिक पीड़ा के लिए 50 हजार रुपये मुआवजे की मांग की। सुनवाई के दौरान उन्होंने विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों का हवाला देते हुए तर्क प्रस्तुत किए।
आयोग ने सभी तथ्यों और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मॉल प्रबंधन के खिलाफ निर्णय सुनाया और उपभोक्ताओं के हित में यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।




