मॉल में पार्किंग शुल्क पर बड़ा फैसला: उपभोक्ता आयोग ने वसूली को ठहराया अवैध
रायपुर। शहर के एक प्रमुख शॉपिंग मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर दायर एक मामले में रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त पीठ ने अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने मॉल प्रबंधन द्वारा दोपहिया और चारपहिया वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूलने को अनुचित करार देते हुए इसे अवैध बताया है। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मॉल में आने वाले उपभोक्ताओं को निशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही मॉल प्रबंधन को भविष्य में किसी भी प्रकार का पार्किंग शुल्क न लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह फैसला केस नंबर DC/387/CC/2025/198 में सुनाया गया, जिसमें परिवादी के रूप में हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंजिनेश […]



