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कांकेर सांसद भोजराज नाग को हाईकोर्ट से राहत, ईवीएम जांच की याचिका खारिज

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बिलासपुर। कांकेर से सांसद भोजराज नाग को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली याचिका को अदालत ने फिलहाल खारिज कर दिया है।
यह याचिका तत्कालीन प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने दाखिल की थी, जिसमें 26 अप्रैल 2024 को कांकेर संसदीय सीट पर हुए चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट यूनिट) की जांच और वेरिफिकेशन की मांग की गई थी।

क्या थे आरोप?
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि चुनाव प्रक्रिया में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गलत तरीके अपनाए गए और कई अनियमितताएं हुईं, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ। इसके साथ ही दूसरी रैंडमाइजेशन रिपोर्ट और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की मशीनों तथा फॉर्म 17सी में मशीन नंबरों के बीच अंतर का भी दावा किया गया था।

हाईकोर्ट का निर्णय
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जब तक ईवीएम में गड़बड़ी के ठोस मौखिक या दस्तावेजी सबूत रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किए जाते, तब तक मशीनों की दोबारा जांच के आदेश जारी नहीं किए जा सकते।
इसी आधार पर अदालत ने फिलहाल याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन याचिकाकर्ता को यह छूट दी गई है कि वह आवश्यक दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश कर नई याचिका दाखिल कर सकता है।

अब इस मामले में अगली कार्रवाई तभी संभव होगी जब याचिकाकर्ता पर्याप्त सबूत के साथ नई अपील दायर करेगा।