IRCTC होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने आरोप तय करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली। IRCTC होटल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने मामले में लालू प्रसाद यादव समेत आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। आरोपियों में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लारा प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं।
अदालत ने अपने आदेश में लालू प्रसाद यादव पर रेल मंत्री के पद पर रहते हुए अधिकारों के दुरुपयोग का गहरा संदेह जताया है। मामला उनके रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान रेलवे के होटलों को लीज पर देने से जुड़ा है।
रांची-पुणे के होटलों की निविदा में गड़बड़ी का आरोप
अदालत के मुताबिक, रेलवे अधिकारियों ने निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर हेरफेर किया था। इसी प्रक्रिया के जरिए रांची और पुणे स्थित रेलवे के होटलों को लीज पर देने का रास्ता तैयार किया गया। मामले में इसी कथित हेरफेर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच हुई।
राजनीतिक प्रतिशोध की दलील पर भी अदालत की टिप्पणी
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की जांच की प्रकृति, समय और प्रक्रिया को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित नहीं माना जा सकता। कोर्ट के आदेश में जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और कथित अनियमितताओं को गंभीरता से लिया गया है।
अब मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लारा प्रोजेक्ट्स समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।




