इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

  प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरी समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में सुनवाई के दौरान जारी किया गया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था और तथ्यों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखते हुए यह अंतरिम राहत दी गई है। अग्रिम जमानत पर फैसला कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। यह याचिका नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में दायर की गई थी, जिसमें झूंसी थाना, प्रयागराज में एफआईआर दर्ज की गई […]