Chhattisgarh RERA: प्लॉट का पैसा लेने के बाद भी नहीं दिया कब्जा, अब 33.70 लाख लौटाएगा डेवलपर; दूसरे मामले में 8 लाख का जुर्माना
रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने आबंटियों के हित में दो अहम मामलों में फैसला सुनाया है। पहले मामले में रायपुर के सेजबहार स्थित वात्सल्य डेवलपर्स को आबंटी की जमा राशि ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया गया है। आबंटी को कुल 33.70 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं, दूसरे मामले में बिना रेरा पंजीयन प्लॉट बेचने पर महागणपति डेवलपर्स पर 8 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। पूरी रकम लेने के बाद भी नहीं दिया प्लॉट का कब्जा वात्सल्य डेवलपर्स से जुड़े मामले में आबंटी ने वर्ष 2012 में आवासीय प्लॉट के लिए प्रमोटर के साथ अनुबंध किया था। वर्ष 2012 से 2015 के बीच आबंटी ने प्लॉट […]



