0 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला
0 प्रकरण में कुल 13 साक्षियों का कथन कराया गया , छुरा थाना के प्रकरण में हुई सुनवाई
गरियाबंद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन द्वारा गरियाबंद के छुरा थाना के प्रकरण में 20 फरवरी मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए मृतक करण कुंजाम की टंगिया से सिर को धड़ से अलग कर सिर को लेकर जंगल की ओर ले जाने वाले आरोपी माधो राम उर्फ माधव गोड़, पिता-पदमन गोड़, उम्र 36 वर्ष, साकिन- घोटपानी, थाना- छुरा को आजीवन कारावास एवं 2,000/– रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक जनक राम साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी भगवानी राम कुंजाम पिता करण सिंग कुंजाम ने थाना छुरा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि घटना दिनांक 12.07. 2021 को शाम लगभग 4 बजे वह अपने घर में था, उसी समय पड़ोस में रहने वाले आरोपी माधव गोड़ अपने हाथ में टंगिया लेकर आज जान से मार डालुंगा कहते हुए उसके पिता करण कुंजाम के घर में घुसकर आरोपी माधव गोड़ उनके पिता करण कुंजाम पर ताबड़तोड़ टंगिया से हमला कर रहा था। तब वह बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपी उसे बीच में आओगे तो तुम्हे भी जान से मार डालुंगा कहकर धमकी दिया। जिससे वह डरकर घर से बाहर निकल गया और घटना के बारे में अपनी पत्नी पुत्र एवं गाँव के लोगों को बताया कुछ देर बाद आरोपी माधव गोड़ उसके पिता का कटा हुआ सिर एवं टंगिया को लेकर जंगल की ओर चला गया। घर अन्दर जाकर देखे तो उसके पिताजी करण का शव बिना सिर के आंगन में पड़ा था तथा आसपास खून फैला हुआ था।
बताया गया कि आरोपी द्वारा पाले हुए जानवर जो कि मृतक की बाड़ी में लगे सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, जिसे लेकर मृतक करण कुंजाम द्वारा आरोपी माधव को जानवरों को बांधकर रखने के लिए कहते थे। इसी बात पर आरोपी उनके पिता की टंगिया से गला काटकर हत्या कर दिए है। थाना छुरा द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर प्रकरण विवेचना में लिए जाकर आरोपी से मृतक का सिर एवं टंगिया जप्त कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 506बी, 449 भा०दं० संहिता के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन के न्यायालय में कमिट पर प्राप्त होने पर विचारण प्रारंभ हुई।
उक्त प्रकरण में अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में कुल 13 साक्षियों का कथन कराया गया है। उक्त प्रकरण में साक्षियों के कथनों से आरोपी के विरूद्ध अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन द्वारा अपराध दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 449 भा०दं० संहिता में 7 वर्ष का सश्रम कारावास 1,000/ रु का अर्थदण्ड, धारा 506 बी भा०दं०संहिता में 5 वर्ष का सश्रम कारावास 1,000/ रु का अर्थदण्ड एवं धारा 302 भा०दं०संहिता में आजीवन कारावास एवं 2,000/ रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से जनक राम साहू, अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई है।