बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति केस में अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। कोर्ट ने निचली अदालत में जाने के लिए कहा है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे आईएएस अधिकारी अमन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने कहा कि प्रकरण की तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं दिखती है। उन्होंने पहले निचली अदालत में जाने के लिए कहा है। बताया गया कि सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा ने आईआरएस अधिकारी व उनकी पत्नी के खिलाफ शासन में शिकायत की थी। इसमें अमन सिंह पर पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉड्रिंग, फॉरेन इंवेस्टमेंट और चिप्स में तैनाती के दौरान अनियमिता बरतने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं, उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के खिलाफ उनकी संविदा नियुक्ति, इस दौरान जरूरत से ज्यादा भुगतान करने की शिकायत की गई। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से इसकी जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई। हाईकोर्ट ने पहले अमन सिंह को क्लीनचिट दी थी, और एफआईआर को निरस्त कर दिया था। बाद में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया।