महासमुंद। पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे एवं एसडीओपी सरायपाली अभिषेक केशरी के मार्गदर्शन में जिला महासमुंद के अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था. इसी क्रम में थाना प्रभारी आशीष वासनिक को दिनांक 13/04/2023 को जरिए मुखबीर सूचना मिलने पर TATA ACE क्रमांक CG 04 LB 5258 एवम CG 06 M 0501 मैं कबाड़ी सामान भरकर बिक्री हेतु ले जा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ के पदमपुर रोड दुर्गा मंदिर के सामने जाकर घेराबंदी किया जो TATA ACE क्रमांक CG 04 LB 5258, व CG 06 M 0501 वाहन आते दिखा।
जिसे रोककर उसके चालक एवम बगल में बैठे व्यक्ती का नाम पता पूछने पर अपना नाम (1)ललित जांगड़े पिता तीरथ जांगड़े उम्र 32 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 1 अंबेडकर नगर सरायपाली (2) देव प्रकाश निराला पिता उद्धव निराला उम्र 21 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 1 अंबेडकर नगर सरायपाली (3) शेख रिजवान पिता शेख रमजान उम्र 40 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 11 बाजार पारा थाना सराय पाली जिला महासमुंद का रहने वाला बताये तथा दोनों वाहन को चेक करने पर कबाड़ी समान लोहा टीना कूलर के टुकड़े कागज आदि होना बताना। जिससे कबाड़ी सामान लोड करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना पाया गया जो चोरी का सामान होने के माकूल संदेह में अवैध लोहे टीने का कबाड़ समान 3350 किलोग्राम कीमती 1,34000 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त 02 टाटा ACE वाहन कीमती 3,75000 कुल जुमला कीमती 509000 रुपए को समक्ष गवाहन जप्त कर उक्त मशरुका को कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 41(1+4)crpc 379 ipc का पाए जाने से आरोपीयो को गिरफ्तार कर थाना सरायपाली में इस्तगासा क्रमांक 06 /2023 ,धारा 41(1+4) 379 IPC कायम कर विवेचना में लिया गया संपूर्ण कार्यवाही में प्रधान आरक्षक जयंत बारिक आरक्षक योगेन्द्र बंजारे, मानवेंद्र ढीढ़ी, कमल जांगड़े समस्त थाना स्टाफ का योगदान रहा.