नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के कारण आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद और कार्यालय से हटाने की मांग वाली याचिका सोमवार (13 मई) को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि अदालत केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है।
पीठ ने यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता कांत भाटी उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता नहीं थे। “कानूनी अधिकार क्या है? हमें इस सब में क्यों जाना चाहिए? औचित्य पर आपके पास निश्चित रूप से कहने के लिए कुछ हो सकता है लेकिन कोई कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति खन्ना ने याचिकाकर्ता से मौखिक रूप से कहा, “अगर एलजी चाहें तो कार्रवाई करें…हम इच्छुक नहीं हैं।”
पीठ ने आदेश सुनाया, “हम विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।” मामले की उत्पत्ति प्रतिवादी-संदीप कुमार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक जनहित याचिका में निहित है। इस जनहित याचिका में केजरीवाल के खिलाफ यथा वारंटो की रिट जारी करने की मांग की गई थी, ताकि यह दिखाया जा सके कि किस अधिकार, योग्यता और पदवी के आधार पर वह संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। इसमें जांच के बाद आप नेता को मुख्यमंत्री कार्यालय से बर्खास्त करने की मांग की गई।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि केजरीवाल, जो दिल्ली शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में थे, संविधान के अनुच्छेद 239AA (4), 167 (बी) और (सी) के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों और कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। इसलिए वह अब मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री तक पहुंच की अनुपस्थिति के कारण दिल्ली के उपराज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 167 (सी) के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से रोका जा रहा है।
Supreme Court dismisses a plea seeking Arvind Kejriwal’s removal as the Chief Minister of Delhi because of his arrest by the Enforcement Directorate in the Delhi excise policy case. pic.twitter.com/0fqhXyznZj
— ANI (@ANI) May 13, 2024
10 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाते हुए इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि इसका उद्देश्य प्रचार प्राप्त करना था। यह नोट किया गया कि याचिकाकर्ता ने समान प्रार्थनाओं को अस्वीकार करने वाले अदालत द्वारा पारित तीन आदेशों से अवगत होने के बावजूद याचिका को आगे बढ़ाया। तीन आदेशों पर रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केजरीवाल को 1 जून तक न्यायिक हिरासत से अंतरिम रिहाई का लाभ दिया था।