दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत, मां की सर्जरी के चलते राहत

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह राहत उनकी मां की सर्जरी को ध्यान में रखते हुए दी गई है।
अदालत के आदेश के अनुसार, उमर खालिद को 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। इसके लिए उन्हें एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की सीमा में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं और इस अवधि में वे केवल अस्पताल जाने के लिए ही घर से बाहर निकल सकेंगे।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि खालिद को इससे पहले भी पारिवारिक कारणों से अंतरिम जमानत दी गई थी और उन्होंने सभी शर्तों का पालन किया था। हालांकि अदालत ने उन्हें मामले में “मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक” बताया, लेकिन मानवीय आधार पर उनकी मां की चिकित्सा स्थिति को देखते हुए यह सीमित राहत प्रदान की गई है।




