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Satya Niketan Building Collapse: हादसे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला, आज होगी सुनवाई; बिल्डिंग मालिक पर FIR और लुकआउट नोटिस

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नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने की दर्दनाक घटना अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। सोमवार को एक वकील ने मामले को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उठाते हुए इसे गंभीर सार्वजनिक हित का मामला बताया और तत्काल सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश ने मामले की आज सुनवाई करने पर सहमति जताई है।

छह लोगों की मौत के बाद उठे सुरक्षा पर सवाल

सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में छह लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद से ही राजधानी में जर्जर और असुरक्षित इमारतों की निगरानी तथा सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।घटना के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे थे। NDRF की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थीं।

वकील ने बताया गंभीर जनहित का मामला

सोमवार को एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने हादसे का मुद्दा उठाया। उन्होंने घटना की गंभीरता का हवाला देते हुए तत्काल सुनवाई की जरूरत बताई।

याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई आज करने पर सहमति दी। अब कोर्ट में इस हादसे से जुड़े सुरक्षा और प्रशासनिक पहलुओं पर सुनवाई हो सकती है।

इमारत मालिक के खिलाफ FIR, लुकआउट नोटिस

हादसे के मामले में दिल्ली पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम बंसल के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया है।

पुलिस की जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इमारत के निर्माण, रखरखाव और हादसे से पहले वहां चल रही गतिविधियों में किसी तरह की लापरवाही तो नहीं हुई।

हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी नजर

सत्य निकेतन हादसे ने दिल्ली में किराये के मकानों और PG में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। अब हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में यह देखना अहम होगा कि अदालत इस मामले में सुरक्षा मानकों, जिम्मेदारी और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर क्या दिशा-निर्देश देती है।