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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 87वीं मंडल सम्मिलन बैठक मंडल मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में हुई संपन्न

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0 इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) हेतु ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मण्डल के भवनों में फायर सेफ्टी हेतु ऑडिट को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 87वीं मंडल सम्मिलन बैठक माननीय अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मंडल की आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, राजस्व संबंधी प्रावधानों तथा भवनों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि बैठक में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मंडल के स्वामित्व वाली चिन्हित भूमियों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनों के डिजाइन, वित्त पोषण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन एवं रखरखाव के लिए लाइसेंस फीस मॉडल के तहत एजेंसी को भूमि उपयोग का अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है।

इस पहल से मंडल की विभिन्न योजनाओं एवं प्रमुख क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद मिलेगी तथा प्रदेश में बढ़ते ईवी परिवहन को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

 

उन्होंने यह भी बताया कि बैठक में मंडल की बहुमंजिला आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है । भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित जांच, निर्धारित मानकों का अनुपालन तथा फायर एन.ओ.सी प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड-2016, भाग-4 तथा छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपात सेवा अधिनियम, 2018 के अनुरूप भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने हेतु योग्य फायर सेफ्टी ऑडिटरों/फर्मों के एम्पेनलमेंट की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है।
इस व्यवस्था के माध्यम से मंडल के बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों, आपातकालीन व्यवस्थाओं एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन की नियमित जांच सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा।

अनुराग सिंह देव ने कहा मंडल द्वारा बकाया राशि एकमुश्त जमा करने वाले हितग्राहियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से विलंबित अवधि के ब्याज तथा वाटर चार्ज के सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय भी लिया गया।
अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि इसके अलावा बैठक में और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमे प्रदेश में विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए लगभग 55 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति से प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विस्तार एवं आवश्यक निर्माण कार्यों को गति मिलेगी।
शैक्षणिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भूखंडों के आवंटन संबंधी निर्देश-2026 में विकसित भूमि के प्रीमियम में आंशिक संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

इसी प्रकार क्वींस क्लब ऑफ इंडिया, रायपुर के विकास, संचालन एवं रखरखाव के लिए लाइसेंस आधार पर पीपीपी मोड के तहत एजेंसी नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंडल द्वारा आवासीय भवन/भूखंड एवं व्यावसायिक भवन/भूखंड को बिना विक्रय अनुमति के विक्रय किए जाने की स्थिति में हस्तांतरण/नामांतरण शुल्क दोगुना भारित कर हस्तांतरण/नामांतरण किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंडल सम्मिलन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव, मंडल आयुक्त अवनीश कुमार शरण, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण देवेन्द्र भारद्वाज, उप सचिव, वित्त ऋषभ पाराशर, नगर तथा ग्राम निवेश संदीप बांगडे़, जी.आर. रावटे, मुख्य अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. हितेश बोराड, क्षेत्रीय प्रमुख हुडको उपस्थित रहे।