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उद्यानिकी विभाग में दिव्यांगता के नाम पर फर्जी तरीके से नौकरी करने वालों की होगा राज्य मेडिकल बोर्ड से शारीरिक परीक्षण

० संचालनालय ने 15 दिवस के भीतर जांच कर बर्खास्त करने के जारी किए आदेश

जीवन एस साहू
गरियाबंद। छ.ग. दिव्यांग सेवा संघ प्रदेश अध्यक्ष पंडरिया, जिला-कबीरधाम द्वारा दिनांक 15 मार्च 2024 को उद्यानिकी विभाग में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी कर रहे लोगों का नामजद सूची प्रस्तुत करते हुए राज्य मेडिकल बोर्ड से शारीरिक परीक्षण कराकर बर्खास्त करने के संबंध में मांग किया गया था। जिसे गंभीरता से लेते हुए संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा 2 अप्रैल 2024 को जारी पत्र अनुसार निचले स्तर के अधिकारियों को फर्जी एवं गलत तरीके से दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय नौकरी कर रहे ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों के दिव्यांगता का राज्य मेडिकल बोर्ड से शारीरिक परीक्षण कराकर बर्खास्त करने आदेश जारी कर दिया गया।

आपको बताते चलें कि वर्ष 2016 एवं 2018 में सीधी भर्ती के तहत दिव्यांग कोटे को अपना आधार बनाकर तंदुरुस्त लोगों ने भी इसका भरपूर फायदा उठाते हुए सरकारी नौकरी में मुकाम हासिल कर नौकरी कर रहे हैं, किंतु छ.ग. दिव्यांग सेवा संघ ने ऐसे व्यक्ति जो तंदरुस्त होकर भी अपने आपको दिव्यांग बताकर फर्जी प्रमाण पत्र संलग्न कर कुछ स्थानों में गलत तरीके से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिसे लेकर राज्य मेडिकल बोर्ड से शारीरिक परीक्षण कराने की मांग करते हुए 9 लोगों की नामजद सूची प्रस्तुत किया गया है।

इनके होंगे राज्य मेडिकल बोर्ड से शारीरिक परीक्षण

(1) राहुल पाटले ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पोस्टिंग गरियाबंद (2) गौतम कुमार कश्यप ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पोस्टिंग गरियाबंद (3) श्रवण कुमार ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पोस्टिंग बिलासपुर (4) दिनेश कुमार चन्द्रा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पोस्टिंग सक्ती (5) चंद्रशेखर साहू ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पोस्टिंग सक्ती(6) अमन राठौर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पोस्टिंग बलौदाबाजार (7) जितेन्द्र कुमार कोसले ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पोस्टिंग जगदलपुर (8) पूजा पहारे ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पोस्टिंग मुंगेली (9) सतीश कुमार नवरंग ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पोस्टिंग मुंगेली इन 9 कर्मचारियों का शरीरिक परीक्षण 15 दिवस के भीतर राज्य मेडिकल बोर्ड से कराकर संचालनालय को अवगत कराये जाने संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा आदेश जारी किया गया है।

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