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Mumbai: यात्रियों के लिए अब ट्रेन में सामान ले जाने की सीमा! रेलवे का नया आदेश, जानें क्या बताई वजह

मुंबई। महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनस पर बीते दिनों हुई भगदड़ के कुछ दिनों बाद पश्चिमी रेलवे ने एक नया आदेश जारी किया है। उसका कहना है कि अगर यात्रियों का सामान उनकी संबंधित यात्रा श्रेणी के लिए स्वीकार्य व तय सीमा से अधिक होगा तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे ने लोगों से स्टेशनों पर अधिक भीड़ न लगाने का भी आग्रह किया है।

 

यह हैं नए दिशा-निर्देश
पश्चिम रेलवे ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा, ‘रेलवे अपने प्रत्येक यात्री को अपनी यात्रा के दौरान एक निश्चित मात्रा में ही बिना किसी शुल्क के सामान ले जाने की अनुमति देता है, लेकिन स्कूटर और साइकिल जैसी वस्तुओं समेत 100 सेंटीमीटर की लंबाई, 100 सेमी की चौड़ाई और 70 सेमी की ऊंचाई से बड़े आकार के सामान को नि:शुल्क ले जाने की अनुमति नहीं होगी।’

 

‘निर्धारित सामान सीमा का भी पालन करें’
इसमें आगे कहा गया, ‘पश्चिम रेलवे सभी यात्रियों से आग्रह करता है कि वे स्टेशनों पर अधिक भीड़भाड़ से बचें और ट्रेन की समय सारणी के अनुसार केवल आवश्यक होने पर ही परिसर में प्रवेश करें तथा निर्धारित सामान सीमा का भी पालन करें।’

 

आठ तक रहेगा आदेश लागू
पश्चिम रेलवे ने सभी यात्रियों से नि:शुल्क सामान की अधिकतम सीमा से संबंधित नियमों का पालन करने की अपील की है। विज्ञप्ति में कहा गया कि यात्रा के विभिन्न वर्गों के लिए नि:शुल्क छूट अलग-अलग होती है। अगर सामान नि:शुल्क छूट से अधिक होगा, तो उसके अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें, यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आठ नवंबर तक लागू रहेगा।

त्योहारी सीजन के दौरान पार्सल बुकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, खासकर बांद्रा टर्मिनस, वापी, वलसाड, उधना और सूरत के पार्सल कार्यालयों में बुकिंग में अधिक वृद्धि हुई है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से पहले पार्सल खेप को प्लेटफार्मों पर लंबे समय तक जमा न रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

 

10 लोग हुए थे घायल
मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर रविवार को गोरखपुर जाने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के दौरान मची भगदड़ में 10 लोग घायल हो गए थे। पश्चिम रेलवे ने पहले ही चुनिंदा प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लागू कर दिया है, जो आठ नवंबर तक प्रभावी रहेगा।

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