एनजीटी का बड़ा आदेश: रायपुर समेत तीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों में खेल गतिविधियों पर अंतरिम रोक

रायपुर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जल संरक्षण के नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए रायपुर सहित देश के तीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों में खेल गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक इन स्टेडियमों में उसकी अनुमति के बिना कोई खेल आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
इन तीन स्टेडियमों पर लगी रोक
एनजीटी के अंतरिम आदेश के दायरे में आने वाले स्टेडियम हैं—
शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर
डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, मुंबई
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई है।
जल संरक्षण नियमों पर जताई नाराजगी
एनजीटी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में गंभीर जल संकट बना हुआ है। ऐसे में बड़े खेल परिसरों की जिम्मेदारी है कि वे भूजल के उपयोग, वर्षा जल संचयन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) और पानी के पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) जैसी व्यवस्थाओं का प्रभावी पालन करें। अधिकरण ने इन स्टेडियमों में जल संरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर असंतोष जताया है।
बार-बार नोटिस के बावजूद नहीं दिया जवाब
अधिकरण के अनुसार, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) और एनजीटी की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन रायपुर, मुंबई और जयपुर के संबंधित स्टेडियम प्रबंधन ने निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं किया। इसी वजह से अंतरिम प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया।
अप्रैल में मांगी गई थी जानकारी
गौरतलब है कि अप्रैल में एनजीटी ने देश के छह प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों से मैदान और पिचों के रखरखाव में उपयोग किए जाने वाले पानी के स्रोत, भूजल उपयोग और जल प्रबंधन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मांगी थी।
इनमें शामिल थे—
रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम
नई दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम
लखनऊ का भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम
कटक का बाराबती स्टेडियम
जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम
मुंबई का डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम
इनमें अरुण जेटली स्टेडियम और इकाना स्टेडियम अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं, जबकि बाराबती स्टेडियम ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। वहीं रायपुर, मुंबई और जयपुर के स्टेडियमों के जवाब नहीं मिलने पर एनजीटी ने अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी किया है।




